ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर ट्वीट किया है. ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा “मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है.”
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह-जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा. संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इज़ाजत है कि अपना हिजाब भी पहनू और शिक्षा भी हासिल करूं.
ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है. यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के ख़िलाफ़ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
वहीं कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है. कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं.
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