एशिया में रेप यानी बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) में भी दुष्कर्म की घटनाएं तेजी से बढी हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रेप के कानून मे बदलाव करते हुए नए रेप विरोधी कानून- एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 का लाया गया है. इसका मक़सद मुक़दमे की जल्द सुनवाई और कड़ी सज़ा का प्रावधान करना है.
सज़ा के अंतर्गत बलात्कार के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति का केमिकल कैस्ट्रेशन यानी उसे केमिकल के इस्तेमाल से नपुंसक भी बनाया जा सकता है. पाकिस्तान (Pakistan) के राष्ट्रपति ने इस नए रेप विरोधी क़ानून पर दस्तखत कर दिए.
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इस अध्यादेश के तहत यौन अपराध में शामिल लोगों का नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा और पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का भी फ़ैसला किया गया है. साथ ही कुछ अपराधियों को दवा देकर उन्हें नपुंसक भी किया जा सकता है.
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
पाकिस्तान (Pakistan) के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने रेप विरोधी कानून- एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर मुहर लगा दी है. इसके अनुसार अब रेप के मामले में न्याय पहले की अपेक्षा तेजी से मिलेगा. इस कानून में जल्द न्याय के साथ ही कड़ी सजा का भी प्रावधान दिया गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट ने बीते महीने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी.
4 महीने के अंदर आएगा फैसला
उधर अब पाकिस्तान (Pakistan) में रेप और यौन अपराध के मामलों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रायल कोर्ट भी बनाई जाएंगी. इस अध्यादेश के तहत किसी भी रेप केस के मामले में चार महीने के अंदर ही फैसला सुनाना होगा. वहीं इस कानून के तहत रेप के आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद नपुंसक भी बनाया जा सकता है. वहीं इस कानून के तहत पीड़ितों की पहचान को सांर्वजनिक नहीं किया जाएगा. मामले की जांच कर रहे पुलिस और सरकारी अधिकारियों के लापरवाही बरतने पर उन्हें भी तान साल की सजा हो सकती है.
लाहौर की घटना से सबक
दरअसल पाकिस्तान (Pakistan) में इस कानून के बनने के पीछे लाहौर की एक घटना का हाथ है. लाहौर शहर के बाहर एक महिला के साथ हुई गैंग रेप की घटना को लेकर देश में यौन अपराधों के ख़िलाफ़ जिस तरह का माहौल बना था, ये क़ानून उसे देखते हुए लाया गया है. ये महिला अपने दो बच्चों के साथ लाहौर की तरफ़ आ रही थी, तभी हाईवे के किनारे उस पर हमला किया गया. घटना के वक़्त महिला के दोनों बच्चे वहीं पर मौजूद थे. लाहौर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने इस घटना के अगले दिन ये कहा कि पीड़िता भी अपने गैंग रेप के लिए एक हद तक ज़िम्मेदार है.