Parambir Singh Plea: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ले जाने को कहा है. बता दें कि इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. Parambir Singh Plea
सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से आग्रह किया कि वे देशमुख के कृत्यों की निष्पक्ष सीबीआई जांच का निर्देश दें. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमबीर सिंह को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है. Parambir Singh Plea
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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लंबे समय से संबंधित पक्षों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है. साथ ही उन्होंने सिंह के वकील से पूछा कि उन्होंने देशमुख पर इतने आरोप लगाए, लेकिन उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया. इसपर रोहतगी ने कहा कि वह देशमुख को इस मामले में पार्टी बनाएंगे और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इस याचिका में बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. Parambir Singh Plea
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परमबीर सिंह ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है. हालांकि माना जा रहा है कि अब जल्दी ही परमबीर सिंह की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है. Parambir Singh Plea
क्या है मामला
बता दें कि इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया गया था. हटाए जाने के बाद उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि, देशमुख ने सचिन वझे को कहा था कि हर महीने उन्हें 100 करोड़ रुपये चाहिए. इसके लिए उन्होंने मुंबई में चलने वाले रेस्तरां, बार और पब से वसूली के लिए कहा था. हालांकि इन आरोपों से अनिल देशमुख ने इनकार किया है. Parambir Singh Plea