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सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी

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रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी. सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में स्वीकृति पत्र जार कर दिया है जिसके बाद सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी. इस आदेश के मुताबिक, शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है.

इस मंजूरी के बाद अब आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिल पाएगा.

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इसके साथ-साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा. सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए स्थायी चयन बोर्ड के संचालन के लिए प्रारंभिक तैयारी की एक सीरीज निर्धारित की है.

कागजी कार्रवाई पूरी होने पर होगा एक्शन

इस आदेश के बाद अब जल्द ही परमानेंट कमीशन सेलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो सकेगी. इसके लिए सेना मुख्यालय ने कई अन्य एक्शन लिए गए हैं. सेलेक्शन बोर्ड की ओर से सभी SSC महिलाओं की ओर से ऑप्शन और सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर एक्शन शुरू किया जाएगा. हालांकि, ये नियुक्ति कॉम्बेक्ट ऑपरेशन में नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे अलग रखा था.

सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है. आपको बता दें कि इस स्थायी कमीशन को लेकर काफी वक्त से मांग की जा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां अदालत की ओर से केंद्र को फटकार लगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को बनाने के लिए सरकार को तीन महीने का वक्त दिया था. अदालत की ओर से फरवरी महीने में इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा.

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