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प्रवासी मजदूरों को लेकर SC में एक बार फिर याचिका, कोरोना मुक्त प्रवासियों को मिले घर जाने की अनुमति

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उच्चतम न्यायालय में शनिवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर जाने देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारें मजदूरों को उनके गृहनगर और गांवों तक सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति दें और उन्हें आवश्यक परिवहन प्रदान करें.

केंद्र की राज्यों से अपील

इससे पहले केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों और जहां-तहां फंसे लोगों की सुरक्षा, आश्रय और भोजन का पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है. महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवासी कामगारों के बीच अशांति की हालिया घटनाओं के मद्देनजर इन निर्देशों की खासी अहमियत है. सरकारी परिपत्र के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपने जिलों में प्रवासी कामगारों और फंसे हुए लोगों की व्यापक गणना करा सकते हैं और उन्हें भोजन व आश्रय प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर सकते हैं.

गौरतलब हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब से तालाबंदी पार्ट 2 का ऐलान किया है प्रवासी मजदूरों में खलबली सी मच गई है. लोग तालाबंदी खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसान नहीं हुआ जिसकी वजह मजदूर एक बार फिर पैदल कई जगहों पर अपने घर जाने को निकल रहे हैं.