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प्रशांत भूषण की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार

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11 साल पुराने कोर्ट की अवमानना केस में देश के जाने-माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को कोर्ट ने बीते दिनों होने वाली सुनवाई में राहत देने से इनकार कर दिया था.

ऐसे में अब जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है.

मामले को लेकर सजा की सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

प्रशांत भूषण के ट्वीट का कोर्ट ने स्वत: लिया था संज्ञान

बीते दिनों प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायलय और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ ट्वीट किया था. कोर्ट ने इस ट्वीट का स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है.

जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

बेंच फैसले सुनाते हुए भूषण की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले कि किसी अन्य बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए.

दोषी करार दिए जाने के बाद 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: अवमानना केस: सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को नहीं मिली राहत, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

प्रशांत भूषण ने 27 जून को किया था विवादित ट्वीट

27 जून को प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दूसरा ट्वीट मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ किया था.

22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया गया था.

इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को भी सुनवाई हुई थी उस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बचाव में रखी गई दलील को कोर्ट ने मानने से किया इनकार 

सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर अक्सर तीखी टिप्पणियां करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने नोटिस मिलने के बाद अपना बचाव करते हुए कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते.

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