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राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, MP के लिए ग्रीन और MLA के लिए पिंक बैलेट, जानिए क्यों

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए आज मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनौती दे रहे हैं. मतदान से पहले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया भी जान लें. राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है और यह भी कि मतदान के लिए सांसदों को हरे रंग के मतपत्र और विधायकों को गुलाबी मतपत्र क्यों दिए जाते हैं. इसके पीछे क्या कारण है?

ऐसे होता है मतदान
राष्ट्रपति चुनावों में, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं और सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी हैं. विधान परिषद के सदस्य इसके सदस्य नहीं होते हैं. लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसके सदस्य नहीं होते हैं. लेकिन इन सभी वोटों का मूल्य अलग है. लोक सभा और राज्य सभा के मतों का मूल्य समान होता है और विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भिन्न होता है. यह राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है. वास्तव में, ईवीएम एक ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिसमें वे लोकसभा और विधानसभा जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में वोटों का मिलान करने का काम करती हैं. मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक बटन दबाता है और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है.

सांसदों-विधायकों को अलग-अलग रंग के मतपत्र क्यों दिए जाते हैं?
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रपति चुनाव के तहत होने वाले मतदान के दौरान सांसदों और विधायकों को अलग-अलग रंग के मतपत्र दिए जाते हैं. सांसदों को हरे रंग का मतपत्र और विधायकों को गुलाबी मतपत्र मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव अधिकारियों के लिए मतगणना के दौरान मतों की गिनती करना आसान होगा.

यहां यह बताने के लिए कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए चुनाव अधिकारी और मतदाताओं को रिंग इंक के साथ एक विशेष प्रकार का पेन उपलब्ध कराया है.