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पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

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भारत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकारें अपने हिसाब से पाबंदियां लगा रही हैं. इसी बीच पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. पंजाब (Punjab) में अब एक दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.

नाइट कर्फ्यू राज्य (Punjab) के सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे लागू रहेगा. वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम को बढ़ाकर दोगुने यानी 10 हजार रूपये करना का फैसला किया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा.

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पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, “होटल, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल रात 9 बजकर 30 मिनट पर बंद हो जाएगें.” सभी प्रतिबंधों पर 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी.

सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने पर जुर्माना

मास्क (Mask) नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है.

इसके साथ ही सभी दुकानें और व्यापारिक केंद्र रात 9.30 बजे तक बंद होंगे. 15 दिसंबर को सरकार समीक्षा करेगी. इसके अलावा, सभी रेस्टोरेंट्स और शादी वैन्यू को भी रात साढ़े नौ बजे तक बंद करना होगा. राज्य सरकार की तरफ से लगाई इन रोक पर 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी.

अब तक छह राज्यों में नाइट कर्फ्यू

इसके साथ नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब छठा राज्य बन गया है. पंजाब से पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है. दिवाली के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद से नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही है.

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