सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत दी जाने की याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. फिल्म अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) टैक्स में माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन जज ने ही उन पर जुर्माना लगाने की बात कह डाली.
दरअसल रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपये की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने रजनीकांत (Rajinikanth) को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है. रजनीकांत (Rajinikanth) के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है.
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क्या है अभिनेता की मांग
अभिनेता का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मौखिक रूप से देखा कि याचिकाकर्ता ने नोटिस के आधार पर केवल 23 सितंबर को निगम को एक प्रतिनिधित्व भेजा है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को अदालत से संपर्क करने से पहले जो उपाय उपलब्ध हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए.
याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, विजयन सुब्रमण्यन ने कहा कि अभिनेता नियमित रूप से मैरिज हॉल के लिए संपत्ति कर का भुगतान करते रहे हैं और यह अंतिम बार 14 फरवरी, 2020 को भुगतान किया गया था.
इस साल लांच करने वाले हैं पार्टी Rajinikanth
मालूम हो कि अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) इस साल के अंत तक औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे. उनसे पहले अभेनेता कमल हासन अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं. अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इन दोनों अभिनेताओं की पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं. तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से फिल्मी सितारों का बोलबाला रहा है. इस एक्टर से पॉलिटिशयन बनीं खुशबू सुंदर ने कांग्रेस छोड़ BJP ज्वाइन कर लिया है. ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का अखाड़ा दिलचस्प होगा.