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राजकोट में नॉनवेज पर बैन, इन दिनों में बेचने पर लगेगा भारी जुर्माना

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राजकोट: श्रावण का पावन महीना और जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है. यह त्योहार सौराष्ट्र के लोगों के लिए खास माना जाता है. जिसे लेकर राजकोट नगर निगम ने विशेष घोषणा की गई है. राजकोट नगर पालिका ने इन दिनों में नॉनवेज पर रोक लगा दी है. श्रावण माह के चार सोमवार और जन्माष्टमी पर राजकोट में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

श्रावण और जन्माष्टमी के महीने में राजकोट में एक विशेष भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है. इसी को देखते हुए राजकोट नगर निगम ने नॉनवेज पर रोक लगाने का फैसला किया है. राजकोट नगर निगम के आयुक्त अमित अरोड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के अनुसार राजकोट में श्रावण मास के चार सोमवार और जन्माष्टमी के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.1 अगस्त, 8 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त और 19 अगस्त के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है. इसके अलावा जन्माष्टमी के मौके पर राजकोट के सभी बूचड़खानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है. इस घोषणा का उल्लंघन करने वालों पर GPMC अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा राजकोट नगर निगम की टीम ने मांसाहारी विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है. तीन दिनों से अलग-अलग मांसाहारी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. मनपा ने 8 किलो मांसाहारी अखाद्य मात्रा को नष्ट कर दिया है. इसके अलावा 17 अन्य खाने-पीने के कारोबारियों की वहां जांच की गई है. जिसमें से 9 व्यवसायियों को अखाद्य भोजन के लिए नोटिस दिया गया है. प्रीमियर फैट बेचने वाली किशोर एंड कंपनी का सैंपल फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है.

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