राजकोट: गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या लगातार खतरनाक रूप से बढ़ रही है. प्रशासन जानलेवा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहा है. देश में 31 मई तक देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दी गई है. इसके अलावा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करने को लोगों से अपील की जा रही है. ऐसे में राजकोट नगर निगम द्वारा मास्क पहनने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब राजकोट नगर निगम मास्क नहीं पहनने वालों को तकनीक का इस्तेमाल कर जुर्माना वसूलने का फैसला किया है.
मिल रही जानकारी अनुसार राजकोट नगर निगम ने 12 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की थी कि बिना मास्क घर से निकलने वालों से1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया था. जिसके बाद राजकोट नगर पालिका ने भी जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया.
राजकोट में औसतन बिना मास्क के बाहर जाने वाले 100 से अधिक लोग हर दिन पकड़े जाते हैं. इस बीच जुर्माना वसूलने पर विवाद भी होता है. जिसके बाद राजकोट नगर निगम ने अब ई-मेमो देना शुरू कर दिया है. जिसके अनुसार राजकोट नगर निगम द्वारा अब तक 397 लोगों को बिना मास्क पहने को लेकर ई-मेमो दिया गया है.
इसके अलावा सार्वजनिक रूप से थूकने वाले लोगों को भी राजकोट में ई-मेमो भेजने का फैसला किया गया है. अब तक में कुल 23 लोगों को सार्वजनिक रूप से थूकने के लिए ई-मेमो भेजा गया है.
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