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मीडिया ट्रायल के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत, दिल्ली HC ने केंद्र को भेजा नोटिस

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सुशांत सिंह राजपूत मौत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच में फंसी बॉलूवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अदालत से मांग की है कि उनके खिलाफ मीडिया में चल रहीं खबरों और पब्लिश हो रहे आर्टिकल्स को तुरंत रोकने के अंतरिम निर्देश दिए जाएं.

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रकुल प्रीत (Rakul Preet Singh) की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना मीडिया संस्थानों को सुने रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफा आदेश नहीं दिया जा सकता.

मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स एंगल से रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पर निगरानी कर रहे होंगे. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यहां केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब कोर्ट में दें. केंद्र सरकार ने कहा अगर इस मामले में कोर्ट कोई आदेश देती है तो उसे जांच एजेंसी की जांच भी प्रभावित हो सकती है.

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कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी कॉपी जांच करने से कोई नहीं रोक रहा लेकिन अगर किसी भी तरह से याचिकाकर्ता की छवि को नुकसान पहुंच रहा है गलत रिपोर्टिंग की वजह से तो सरकार उसको भी ध्यान में रखे. कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा.

रकुल की याचिका में क्या कहा

रकुल प्रीत (Rakul Preet Singh) के वकील की दलील है कि इस मामले में जिस तरीके से रकुल प्रीत का नाम घसीटा जा रहा है वह गलत है और उस पर रोक लगनी चाहिए. रकुल प्रीत को तो समन मिला भी नहीं था और मीडिया ने चलाना शुरु कर दिया था किसे समन मिल गया. रकुल (Rakul Preet Singh) ने याचिका अपने वकीलों हिमांशु यादव, अमन हिंगोरानी और श्वेता हिंगोरानी के जरिए फाइल की है.

याचिका में लिखा है, “याचिकाकर्ता (रकुल) को उनके हैदराबाद या मुंबई के पते पर कोई समन नहीं मिला था. इसलिए वे हैदराबाद में रहीं. याचिकाकर्ता के पिता कर्नल कलविंदर सिंह (रिटायर्ड) ने 24 सितंबर की सुबह रिपोर्ट्स की सच्चाई का पता लगाने के लिए फ्लाइट से मुंबई जाने का फैसला लिया. हालांकि, 23 सितंबर की शाम से ही मीडिया ने फेक न्यूज चलानी शुरू कर दी थीं कि याचिकाकर्ता पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच गई है, जबकि वे उस वक्त तक हैदराबाद में ही थीं.

याचिका के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) को 24 सितंबर की सुबह करीब 11: 20 बजे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत समन मिला, जो 23 सितंबर को वॉट्सऐप के जरिए भेजा गया था. इसमें उन्हें 24 सितंबर की सुबह 10 बजे एनसीबी के सामने पेश होने की बात कही गई थी. 24 सितंबर को एनसीबी से उन्हें मेल के जरिए पता चला कि उन्हें जिस केस में पेश होना है.

शुक्रवार को रकुल प्रीत सिंह एनसीबी के सामने पेश हुईं. इस दौरान उन्होंने यह तो मान लिया कि वे रिया चक्रवर्ती के साथ हुई ड्रग्स चैट का हिस्सा थीं. लेकिन यह भी कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया. रकुल ने दावा किया था कि रिया उनके घर में अपना ड्रग्स छोड़कर चली गई थीं. इसी को लेकर दोनों के बीच बात हुई थी. रकुल के मुताबिक, वे खुद कभी किसी ड्रग पैडलर के संपर्क में नहीं रहीं.

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