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रंजीत सिंह हत्याकांड: राम रहीम समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के अध्यक्ष गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा चार अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

राम रहीम और अन्य को 8 अक्टूबर 2002 को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या में दोषी ठहराया गया था. सजा से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा कड़ी करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई थी.

मामले के आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट पेश हुए. दूसरी ओर, आरोपी अवतार, जसवीर और सुबदिल अदालत में मौजूद थे. अदालत ने इससे पहले इस मामले में 26 अगस्त को फैसला सुनाया था. 19 साल पुराने मामले की अंतिम सुनवाई 12 अगस्त को हुई थी. सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में ढाई घंटे की बहस के बाद शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार दिया गया.

क्या है पूरा मामला

2002 में रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में सिरसा डेरा अध्यक्ष राम रहीम आरोपी बनाया गया था. अदालत ने लगातार इस मामले की सुनवाई टल रही थी. रणजीत सिंह डेरा में मैनेजर थे. सीबीआई ने 2003 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और अदालत ने 2007 में आरोप तय किया था.

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