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गुजरात में संपत्ति टैक्स पर छूट, 31 अगस्त तक भुगतान करने पर 20% की रियायत

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  • नगर निगम और नगर पालिका के लिए राहत
  • संपत्ति टैक्स में मिलेगी 20 फीसदी की छूट
  • आर्थिक गतिविधियों को उबारने की कोशिश

गुजरात के नगर निगम और नगर पालिका सीमा में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश में राज्य सरकार ने संपत्ति टैक्स में राहत की घोषणा की है.
राज्य ने कहा है कि यदि 31 अगस्त, 2020 तक भुगतान किया जाता है तो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संपत्ति टैक्स में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी.

सरकार ने नागरिकों से भी सेवा का लाभ उठाने की अपील की है.
यह योजना उन शहरों और कस्बों के व्यवसायों को कुछ आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से है, जो कोरोना के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं.

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इस योजना की घोषणा के बाद 5,87,812 लाभार्थियों ने अब तक संपत्ति करों पर 20 फीसदी छूट का लाभ उठाया है.

राज्य में कोरोना का हाल

गुजरात में लगातार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं. गुजरात में आज कोरोना के 1067 नए मामले सामने आए हैं. वहीं आज प्रदेश में 13 और लोगों की मौत कोरोना महामारी के कारण हो गई.

राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, गुजरात में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 87,846 तक पहुंच गई है.
वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौत का आंकड़ा 2,910 तक पहुंच गया है.

राज्य के अलग-अलग अस्पतालों से आज 1021 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया.
अब तक 70,250 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है.
वहीं गुजरात में संक्रमितों की रिकवरी रेट 80 फीसदी तक पहुंच गई है.
वर्तमान में 14,686 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 75 मरीज वेंटिलेटर पर हैं.
वहीं कुल सक्रिय मामलों में से 14,611 मरीजों की स्थिति स्थिर है.

गुजरात में आज 63,065 कोरोना टेस्ट हुए. राज्य में अब तक 18,19,198 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं.

सरकारी अस्पतालों का लिया जाएगा जायजा

उधर गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी सरकारी और सिविल अस्पतालों में स्थिति का जायजा लेने के लिए पांच उच्च रैंकिंग वाले IAS अधिकारियों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की डिवीजन बेंच ने सूरत और उसके बाहरी इलाके में कोरोना की स्थिति के बारे में मुकदमा दायर करने के संबंध में आदेश जारी किया.
सरकार द्वारा उसी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यह आदेश आया.

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