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गुजरात के रिक्शा चालकों को अब पहननी पड़ेगी वर्दी, जारी की गई अधिसूचना

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गांधीनगर: गुजरात में रिक्शा चालकों को अब वर्दी पहनना होगा. रिक्शा चालकों को राज्य के परिवहन विभाग द्वारा वर्दी के रूप में नीले रंग के एप्रन वर्दी पहनने की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दिया है.

राज्य सरकार ने गुजरात के रिक्शा चालकों के बीच एकता बनाए रखने के लिए वर्दी पहनने का फैसला किया है. अभी तक गुजरात में रिक्शा चालकों के लिए किसी भी प्रकार की वर्दी निर्धारित नहीं की गई थी. लेकिन अब गुजरात सरकार ने रिक्शा चालकों को अनिवार्य वर्दी पहनने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दिया है.

रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के लिए वर्दी निर्धारित है. फोर स्टार और फाइव स्टार होटल के कार ड्राइवरों के लिए भी सफेद वर्दी निर्धारित की गई है. लेकिन सरकार लंबे समय से रिक्शा चालकों के लिए वर्दी पर विचार कर रही थी. गुजरात सरकार ने राज्य में विभिन्न रिक्शा चालक संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद नीले एप्रन वर्दी को मंजूरी दी है.

परिवहन विभाग के उप सचिव प्रकाश मजमुदार ने एक बयान में कहा कि गुजरात मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम -16 (एच) के तहत राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए पहने जाने वाले कपड़े ऊपर नीले रंग का एप्रन वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

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