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गुजरात में अब गुंडागर्दी करने वालों की खैर नहीं, रूपाणी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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RUPANI GOVERNMENT NEWS

  • सीएम रुपाणी ने ‘द गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) प्रस्ताव पेश किया
  • अपराधियों पर नकेल कसने की रूपाणी सरकार की तैयारी
  • संपत्ति जब्त करने के साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई

गांधीनगर: अब गुजरात में गुंडागर्दी करना वाले अपराधियों को अपराध करना भारी पड़ेगा. रूपाणी सरकार एक अलग और नया कानून बनाने जा रही है. RUPANI GOVERNMENT NEWS

अगली कैबिनेट बैठक में सीएम रूपाणी इस सख्त कानून का प्रस्ताव रखेंगे जिसका नाम ‘द गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) होगा.

इस अधिनियम को लेकर सीएम रूपाणी ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे गुजरात छोड़ना होगा.

कानूनी कार्रवाई के साथ संपत्ति हो जाएगी जब्त

गुजरात अब गुंडागर्दी करने वालों की खौर नहीं. क्योंकि अब सरकार गुंडों पर नकेल कसने जा रही है.RUPANI GOVERNMENT NEWS

सीएम विजय रुपाणी अपनी अगली कैबिनेट बैठक में (The gujarat gunda and anti-social activities act) का प्रस्ताव लाने जा रही है.

इस कानून के तहत गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा. इतना ही नहीं अपराधियों को गुजरात भी छोड़ना पड़ सकता है.

सीएम रूपाणी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों को 10 साल की सख्त जेल और बदमाशों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत भी बनाई जाएगी.

हालांकि इस कानून के तहत अपराध दर्ज करने से पहले रेंज आईजी और कमिश्नर से मंजूरी लेनी पड़ेदी. गवाहों को भी पर्याप्त सुरक्षा देने का प्रवाधान किया गया है.

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इस अध्यादेश के महत्वपूर्ण प्रावधान:RUPANI GOVERNMENT NEWS

– गुंडों को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा

– गुंडों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा दिलाने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा

– बदमाशों की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट जब्त कर सकेंगे RUPANI GOVERNMENT NEWS

शराब तस्करी, जुआ, गोहत्या, नशीली दवाओं का व्यापार, अनैतिक व्यापार, मानव तस्करी, नकली दवाओं की बिक्री, सूदखोरी, अपहरण, गैरकानूनी हथियार रखना जैसे असामाजिक कृत्यों को खत्म करन के लिए सख्त कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे. इसके अलावा भूमाफिया, भ्राष्टाचारी, गौहत्या के कानून को गुजरात सरकार पहले से ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश कर रही है. RUPANI GOVERNMENT NEWS

पास कानून में किया जाएगा महत्वपूर्ण संशोधन

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गुजरात में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया था.

जिसमें जुआ खेलना, साइबर अपराध, धन उधारदाताओं के खिलाफ अवैध ब्याज वसूलना, शारीरिक हिंसा, धमकी, यौन उत्पीड़न और अन्य सभी असामाजिक गतिविधियों जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं.

गुजरात में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम विजय रूपाणी ने दृढ़ संकल्प किया है. पासा अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे. RUPANI GOVERNMENT NEWS

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात की शांति-सुरक्षा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद को लेकर पास कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने का फैसला किया है.

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