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साबरमती रिवरफ्रंट पर नो पार्किंग मुद्दे पर पुलिस वाहन नहीं कर सकती जब्त: गुजरात हाईकोर्ट

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अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. अब पुलिस अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर नो पार्किंग के नाम पर किसी वाहन को जब्त नहीं कर पाएगी. Sabarmati Riverfront No Parking High Court

गुजरात हाईकोर्ट ने रिवरफ्रंट पर नो पार्किंग को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि साबरमती रिवरफ्रंट पर नो पार्किंग का नियम नहीं है. साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट में माना है कि साबरमती रिवरफ्रंट पर कहीं भी कोई पार्किंग जोन नहीं बनाया गया है. साबरमती रिवरफ्रंट पर कोई ‘नो पार्किंग जोन’ नहीं है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिवरफ्रंट पर पुलिस नो पार्किंग के नाम पर वाहन को जब्त नहीं कर सकती और जुर्माना भी नहीं वसूल सकती. Sabarmati Riverfront No Parking High Court

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