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संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ाई गई, ED 1 अगस्त को किया था गिरफ्तार

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नई दिल्ली: धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है. राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. राउत आठ दिनों के लिए ईडी की हिरासत में थे उसके बाद उन्हें नौ अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि ईडी ने कहा था कि आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.

शिवसेना नेता संजय राउत पर पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह घोटाला 2007 में शुरू हुआ था, आरोप है कि यह घोटाला प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के साथ मिलकर किया था. म्हाडा ने पात्रा चॉल के पुनर्विकास का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था. इसमें 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है. इस मामले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी भी है.

पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर रिमांड 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने संजय राउत से पूछा, क्या आपको कोई दिक्कत है? जिस पर सांसद ने कहा कि जहां उन्हें हिरासत में रखा गया है वहां वेंटिलेशन नहीं है. जिस पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया था.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एजेंसी ने राउत को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों की संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में गिरफ्तार किया था. राउत ने इसके बदलने की राजनीति करार देते हुए कहा था कि न संजय राउत झुकेगा और न ही उनकी पार्टी भाजपा के सामने झुकेगी.

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