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मलिक और देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की अनुमति नहीं, ED पर भड़के संजय राउत

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी थी. लेकिन अदालत ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है. कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस बीच शिवसेना और कांग्रेस ने ईडी पर हमला बोला है.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो विधानसभा में अपना वोट दें. अभी वे दोषी साबित नहीं हुए हैं, मामला चल रहा है फिर भी अगर उनको रोका गया है तो इसका मतलब है कि किसी दबाव में केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है.

वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भाजपा ने ED को पकड़ कर रखा है, ED कोर्ट में बोलती कि इन्हें वोट का अधिकार नहीं है इस बात से समझ में आता है भाजपा का ED पर कितना प्रेशर है.

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है. कल हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था. लेकिन आज सुबह सुनवाई होने की संभावना है.

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