वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस को नोटिस जारी करके दो हफ्ते जवाब मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रशांत भूषण को अब गुजरात पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी.
सेना के एक सेवानिवृत जवान जयदेव जोशी की शिकायत पर गुजरात के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर में उन धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सरकारी आदेशों पर बेवजह टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.
गौरतलब है कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा था कि जब जबरन लॉकडाउन के कारण देश को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो सरकार दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिकों का प्रसारण शुरू कर लोगों को अफीम खिला रही है. इस टिप्पणी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी और आगे की कार्रवाई की जा रही थी.
इस बीच गुजरात में दर्ज एफआईआर के खिलाफ प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को राहत देते हुए गुजरात पुलिस को नोटिस जारी किया है. गुजरात पुलिस को दो हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देना है. फिर मामले में सुनवाई होगी.
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