नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार शाहरुख खान को पांच साल पुराने मामले में राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फिल्म रईस के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर आपराधिक मामले को बहाल करने से इनकार कर दिया है. इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इससे पहले 27 अप्रैल 2017 को शाहरुख खान को इसी मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहत दी थी.
गौरतलब है कि 2017 में फिल्म रईस के प्रचार के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर दौड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया गया था. भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे. इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. जितेंद्र सोलंकी ने वडोदरा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि शाहरुख खान ने फिल्म की टी-शर्ट और प्रचार सामग्री भीड़ की ओर फेंकी थी, जिससे यह हादसा हुआ. शाहरुख खान ने वडोदरा कोर्ट द्वारा जारी समन को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
क्या थी पूरी घटना?
यह घटना पांच साल पुराना है, जब 2017 में शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से रेल के जरिए दिल्ली गए थे. शाहरुख खान की ट्रेन कुछ स्टेशनों पर रुकी जहां शाहरुख खान ने फिल्म का प्रचार किया. ट्रेन वडोदरा में भी रुकी और शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई, जिससे भगदड़ मच गई जिसमें फरीद खान नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जबकि घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे.
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