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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली राहत, कोर्ट ने किया आरोप मुक्त

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ी राहत दी है. सुनंदा पुष्कर हत्याकांड मामले से कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह 7.5 साल से प्रताड़ना और दर्द से गुजर रहा था. Shashi Tharoor Court big relief

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी. अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर का एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अफेयर चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 498-ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार) के तहत मामला दर्ज किया था. थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके साथ क्रूरता करने का आरोप था. शशि थरूर को उस धारा के तहत आरोपी बनाया गया जिसमें अगर वह दोषी साबित हो जाते तो 10 साल जेल की सजा हो सकती थी. Shashi Tharoor Court big relief

जहर से हुई थी मौत! Shashi Tharoor Court big relief

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को हाई प्रोफाइल केस माना जाता था. 29 सितंबर 2014 को एम्स मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई थी. बोर्ड ने कहा कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो पेट में जानकर खून में मिल जाते हैं और जहर बन जाता है. Shashi Tharoor Court big relief

शशि थरूर पर क्यों लगाया गया था आरोप?

शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी 2010 में मलयाली रीति-रिवाज से हुई थी. दोनों की मुलाकात साल 2007 में एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी. यह थरूर की यह तीसरी शादी थी. शादी के चार साल बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी थीं. सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में मिला था. Shashi Tharoor Court big relief

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