गांधीनगर: कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में राज्य के 36 शहरों में लागू पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत अब 4 जून से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तमाम तरह की दुकानों को खोले रखने की अनुमति दी गई है. shop open Gujarat government decision
गुजरात सरकार का बड़ा फैसला shop open Gujarat government decision
इतना ही नहीं इस फैसले के तहत अब रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के 36 शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू को एक सप्ताह और बढ़ाने की भी घोषणा की है. यानी 36 शहरों को 4 जून से 11 जून तक के दिन में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
दुकानों को खोलने की मिली थी अनुमति shop open Gujarat government decision
गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात के गृह विभाग ने लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक नई अधिसूचना जारी किया था. अधिसूचना के मुताबिक, होटल-रेस्टोरेंट, टेक अवे और होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकेगी. दुकानों का समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगा. नई अधिसूचना के तहत नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. नई अधिसूचना चार जून तक प्रभावी रहेगा. जिसके बाद अब यह नया फैसला लिया गया है. shop open Gujarat government decision
इन 36 शहरों में लागू हुआ रात का कर्फ्यू
अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर, आनंद, मेहसाणा, पाटन, दाहोद, गांधीधाम, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, नडियाद, मोरबी, गोधरा, भुज, सुरेंद्रनगर, भरूच, हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, मोडासा, राधनपुर कडी, विसनगर, अमरेली, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटा उदयपुर, वेरावल-सोमनाथ, डिसा, अंकलेश्वर और वापी. shop open Gujarat government decision
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