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महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने- धूम्रपान करने पर लगेगा भारी जुर्माना

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महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है. सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक सार्वज​निक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने वालों से 5 हजार का भारी जुर्माना वसूलने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि ऐसे करने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों को ना सिर्फ गंदा करते है. बल्कि ऐसा कर कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे है.

महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने महामारी रोकथान कानून के तहत जारी गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है. इस सिलसिले में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र स्वास्थ मंत्री राजेश टोपे ने कहा पान और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वाले लोगों से अब आर्थिक भारी जुर्माने वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है अब कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक पहली बार गलती करने पर 1 हजार का जुर्माना और एक दिन की सोशल सर्विस की सजा दी जाएगी जबकि दूसरी बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने अथवा धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर 3 हजार रुपये जुर्माना और 3 दिन की सोशल सर्विस की सजा मिलेगी. वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 हजार का जुर्माना ओर 5 दिन की सोशल सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं इस तरह के जुर्म में 6 महीने से दो साल तक की सजा का भी प्रवाधान किया गया है.

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