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गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में देनी होगी सेवा

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अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेने वाले और एक से ज्यादा बार बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों को कोरोना देखभाल केंद्रों में अनिवार्य सामुदायिक सेवा देने का निर्देश दिया है. Strict order Gujarat High Court

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोविड केयर सेंटर में गैर-चिकित्सा सेवाओं के लिए मास्क ना पहनने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है. Strict order Gujarat High Court

5 से 15 दिनों तक 5 से 6 घंटों तक देनी होगी सेवा

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानीय कोविड केंद्र में 5 से 15 दिनों तक अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि जिन लोगों को बिना मास्क पहनने वाले लोगों को कोविड सेंटर में कैसे भेजा जा सकता है इस मुद्दे पर भी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है.

कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम Strict order Gujarat High Court

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं. Strict order Gujarat High Court

ऐसे लोगों को त्वरित कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड अस्पताल में कैसे भेजा जाए इसे लेकर राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है.

याचिका में जो मांग की गई है इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी. जबकि मौजूदा वक्त में अधिकांश कर्मचारी विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं.

हम कड़े कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले सोमवार तक स्थिति में सुधार आ जाएगा.

गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका Strict order Gujarat High Court

गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि जो लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो मास्क नहीं पहन रहे उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है. Strict order Gujarat High Court

ऐसे लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए कोविड केंद्र की सामुदायिक सेवा को लागू किया जाना चाहिए.

जो लोग मास्क नहीं पहनते थे उन्हें कोविड केंद्र में 10 से 15 दिनों के लिए गैर-चिकित्सा कर्मचारी के तौर पर सेवा देने के लिए भेज देना चाहिए.

सरकारी वकील ने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा है. Strict order Gujarat High Court

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