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अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर का सख्त आदेश, बिना मास्क बाहर निकलने पर लगेगा जुर्माना

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अहमदाबाद: कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच गुजरात का अहमदाबाद कोरोना का होटस्पॉट बन गया है. अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 23 नये मामलों के साथ कुल 266 कोरोना के मामले सामने आए हैं. ऐसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सख्त आदेश दिया है. अब अहमदाबाद में बिना मास्क घर से निकलने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल की कैद होगी.

कल से लागू होगा आदेश

अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र में कल सुबह 6 बजे से मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा. अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने घूमता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा होगी. 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे से कोरोनरी संक्रमण को रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को मुंह पर मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया है. 13 अप्रैल से एएमसी की टीम सार्वजनिक जगहों मौजूद रहेगी. यदि किसी ने इस नियम का पालन नहीं किया है तो उसे दंडित किया जाएगा.

सभी को मास्क पहनना अनिवार्य

अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि किराना, दूध, सब्जियां, लेने जाने वाले तमाम को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजार में मिलने वाला कोई भी मास्क चलेगा और अगर मास्क नहीं है, तो आप रूमाल भी बांध सकते हैं. दुपट्टा से मुंह और नाक ढंक सकते हैं. लेकिन कल से लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कोरोना को हराया जा सके.

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