हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि पंकज पूनिया ने ट्वीट कर श्री राम के लिए अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई जगह एफआईआर दर्ज की थी.
हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए पूनिया को गिरफ्तार किया था. पूनिया ने याचिका में अनुरोध किया था कि उसी पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने के निर्देश दिए जाएं.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ पूनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की दलील से सहमत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियों को खारिज किया जाए क्योंकि उसी कथित अपराध के लिए वह पहले से आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं.
पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार) के तहत दाखिल इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. याचिका खारिज की जाती है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने प्राथमिकियां रद्द कराने के लिए उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दे दी है.
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/92-rjd-leaders-booked-booked-for-violation-of-social-distancing/