दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था. पीटीआई के मुताबिक न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा, केस गंभीर लेकिन जमानत का नियम
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं. कोर्ट ने कहा, ‘जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है. जमानत देना कानून के प्रावधान में है. कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है.
क्या है आईएनएक्स मीडिया मामला
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता पाई गई थीं. यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) में गड़बड़ियां हुई थीं. उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. कांग्रेस नेता पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया समूह को लाइसेंस देने के बदले उन्होंने अपने पुत्र की कंपनी को मदद करने का प्रस्ताव रखा था. उन पर पद का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था.