नई दिल्ली: साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की और 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को रद्द कर दिया था. केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई है. इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवी, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच का गठन किया था. यह बेंच नोटबंदी के अलावा चार और मामलों की सुनवाई करेगी.
58 याचिका पर होगी सुनवाई
केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाएं दायर की गई हैं. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग 27 सितंबर से शुरू हो गई है. इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए देखी जा सकती है. लेकिन आप इस स्ट्रीमिंग को न तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और न ही किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि यह देखने के लिए पहले जांच की जाएगी कि मामला अकादमिक हो गया है या नहीं.
8 नवंबर को की गई थी नोटबंदी
2016 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 500 और 1 हजार रुपये के करेंसी नोटों को बंद कर दिया था. उसके बाद विवेक नारायण शर्मा की ओर से पहली अर्जी दाखिल की गई जिसके बाद इस मामले में 57 और आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं. अब इन आवेदनों पर एक साथ सुनवाई होगी. 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि देश में 500 और 1 हजार रुपये के नोट बंद कर दिए जाएंगे.
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