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विधानसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में EVM के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल

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नई दिल्ली: इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर हर चुनाव में विवाद होता है. ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के इस्तेमाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला संसद ने पारित नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे कि याचिका में सुनवाई की क्षमता है या नहीं. अगर ऐसा है तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी.

वकील मनोहर लाल शर्मा ने ईवीएम से चुनाव कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की है. उन्होंने अपनी इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61 (ए) को चुनौती देते हुए कहा कि संसद द्वारा ईवीएम से चुनाव कराने की अनुमति नहीं है. इसलिए ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोक दिया जाना चाहिए. याचिका में यह भी कहा गया है कि अब सभी चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

वकील ने यह भी दलील दी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के उपयोग किया गया था इसलिए वह चुनाव भी रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि संसद ने EVM के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है. अभियोजक ने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी बैलेट पेपर पर होना चाहिए, न कि ईवीएम पर. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम याचिका पर सुनवाई करने के लिए विचार करेंगे.

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