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कपिल मिश्रा सहित बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच देने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बुधवार को होगी सुनवाई

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हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) देने के आरोपी भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. दिल्ली हिंसा के पीड़ितों ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ पिछले सप्ताह कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी तीनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि हम ऐसे मामलों को रोक नहीं सकते हैं. कोर्ट सुनवाई के बाद ही हालात से निपट सकता है. हम शांति की उम्मीद करते हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को बताया कि हर्ष मंदर और पांच पीड़ितों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के मामले को 13 अप्रैल तक टालने को चुनौती दी गई हैं. इसमें कहा गया कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत. रोजाना लोग मारे जा रहे हैं. सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ देर मामले की सुनवाई कर इसे 6 हफ्तों के लिए टाल दिया है. इसी तरह हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में भी किया था. याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अन्य सभी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए जो भड़काऊ भाषण, दंगे, हत्या और आगजनी में लिप्त थे. दंगों की जांच के लिए दिल्ली के बाहर के अधिकारियों की एसआईटी टीम का गठन किया जाए. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात किया जाए. पुलिस वालों की भूमिका की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए.