नागरिकता कानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्या कांत की बेंच ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को अगले साल जनवरी में सुनेगा बता दें कि नागरिकता कानून पर मचे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 60 याचिकाओं पर आज सुनवाई की.
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा था कि इन पर इस संबंध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर याचिका के साथ ही सुनवाई की जाए, जिसपर बुधवार को सुनवाई होनी है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं जिनमें नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.