नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस तरीके से शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 19 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उसकी विधिवत रक्षा की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश दें. लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है.
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