सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट ने विजय माल्या को चार महीने जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर माल्या को 2 महीने और हवालात में गुजारना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने विजय माल्या को विदेशों में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान चार हफ्ते में करने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया का भुगतान नहीं करने को लेकर अर्जी दाखिल की थी. अदालत ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को विजय माल्या को 5 साल पहले अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा बैंकों और संबंधित अधिकारियों को नहीं दिया, जिनसे उन्होंने अरबों रुपये उधार लिए थे.
इस मामले में बैंकों और अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को आदेश दिया था कि विजय माल्या अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हों. कोर्ट ने कहा कि माल्या ब्रिटेन में आजाद आदमी की तरह रहता है लेकिन वह क्या कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है.
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