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सूरत: भाजपा नेता PVS शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज

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सूरत: प्रवर्तन निदेशालय ने भाजपा के पूर्व शहर उपाध्यक्ष और पूर्व आयकर अधिकारी पीवीएस शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

इससे पहले शर्मा के खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में आयकर विभाग द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. Surat BJP leader ED case registered

ईडी ने दर्ज किया शर्मा के खिलाफ मामला

जिसके बाद सर्कुलेशन का झूठा आंकड़े दिखाकर 2.70 करोड़ रुपये के विज्ञापन प्राप्त करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 465, 468, 471, 420 और 12ओबी के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

घोटाले में आ चुका है शर्मा का नाम Surat BJP leader ED case registered

अंग्रेजी और गुजराती भाषा के समाचार पत्रों के सर्कुलेशन के आंकड़ों को ज्यादा दिखाकर केंद्रीय सरकारी एजेंसी, डीएवीपी से 2.70 करोड़ रुपये का विज्ञापन प्राप्त किया था.

इतना ही नहीं कच्चे माल की खरीद में भी घोटाले किया गया था. जिसके बाद ईडी की टीम ने जांच शुरू की थी. Surat BJP leader ED case registered

पीवीएस शर्मा जिन्होंने काले धन के बारे में पीएम मोदी से शिकायत करने वाला खुद काले धन का स्वामी है. इसके अलावा शर्मा ने खुद मुंबई स्थित कंपनी कुसुम सिलिकॉन में अपनी नौकरी दिखाई है.

वह 2011 से इस कंपनी से जुड़े हैं और हर महीने में 1.5 लाख रुपये सैलरी लेते हैं. अपने वेतन के अलावा उन्हें आठ से नौ वर्षों में 90 लाख रुपये का कमीशन मिला है.

आईटी जांच के दौरान शर्मा की तबीयत बिगड़ गई. इसलिए अधिकारी डॉक्टर को बुलाने के लिए मजबूर हुए. Surat BJP leader ED case registered

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