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सूरत: 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी

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सूरत: सूरत के पांडेसरा के प्रेमनगर में 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में अदालत ने आरोपी दिनेश बैसा को दोषी करार दिया है. 16 दिसंबर को कोर्ट आरोपी को सजा सुमाएगी. गौरतलब है कि ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने गुड्डू यादव को मौत की सजा सुनाई थी. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया था.

दस साल की बच्ची की हत्या से शहर में हड़कंप मच गया था. घटना 7 दिसंबर, 2020 को पांडेसरा में हुई थी. 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई. दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट 16 तारीख को फैसला सुनाएगी.

गौरतलब है कि आरोपी ने मासूम बच्ची के सिर पर पत्थर मारकर हत्या की थी, उसके बाद बच्ची के शव को झाड़ी में फेंक दिया था. सीसीटीवी कैमरे के आधार पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को ढूंढ लिया था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया था. पांडेसरा पुलिस ने पूरे मामले की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

इससे पहले बिल्कुल इसी तरीके के मामले में गुजरात के इतिहास में सूरत की अदालत ने सबसे तेज फैसला सुनाया था. सूरत के पांडेसरा इलाके में ढाई साल की बच्ची पर अश्लील फिल्म देखने के बाद बलात्कार के आरोप में 29 दिन के भीतर मौत की सजा सुनाई गई थी. 7 दिन में सुनवाई पूरी करने के बाद पिछले सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी थी.

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