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सभी मोदी… केस में राहुल गांधी को फिर से सूरत की अदालत में पेश होने का आदेश

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सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले की सुनवाई को लेकर एक बार फिर से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है. उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. भाजपा विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है. भाजपा विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि राहुल गांधी के बयान से मोदी समाज की बदनामी हुई थी.

कहा मेरा बयान राजनीतिक कटाक्ष था

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए इसी साल 24 जून को मौजूद रहने का निर्देश दिया था. राहुल गांधी कोर्ट में करीब एक घंटा मौजूद रहकर अपना बयान दर्ज कराया. राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि उन्होंने जो बयान दिया था और एक राजनीतिक कटाक्ष था. किसी विशेष समुदाय को लेकर उन्होंने यह बात नहीं कही थी.

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके पास मोदी सरनेम है, हर चोर का मोदी सरनेम क्यों है. बयान के बाद बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने मोदी जाति का अपमान किया है. राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था.

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