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सूरत: मां और बेटी से दुष्कर्म-हत्या मामले में अहम फैसला, आरोपी को फांसी की सजा

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सूरत: पांडेसरा में मां और बेटी से बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या केस में आज कोर्ट का फैसला आया गया है. सूरत कोर्ट ने आरोपी हर्ष सहाय गुर्जर को मौत की सजा सुनाई गई है. जबकि सह आरोपी हरिओम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि साल 2018 में पांडेसरा में मां-बेटी के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी. मामले के मुख्य आरोपी हर्ष सहाय पर पोस्को एक्ट की धारा 302, 323,201,376 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जानिए क्या था पूरा मामला?

पांडेसरा में मां-बेटी दुष्कर्म पर करने के बाद हत्या मामले में आरोपी हर्ष सहाय रामराज गुर्जर ने राजस्थान से एक महिला व उसकी बेटी को 35 हजार रुपये में खरीद कर लाया था. इसके बाद आरोपी ने दोनों को अनुपम हाइस्ट नामक बिल्डिंग में रखा था. उसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने दोनों को वहां से निकालकर कामराज के पास मानसरोवर रेजीडेंसी बिल्डिंग नंबर 17 में एक खाली फ्लैट में रहने की व्यवस्था की थी. लेकिन कुछ दिन बाद महिला और आरोपी हर्ष सहाय के बीच झगड़ा हो गया जिसके बाद महिला की बेटी के सामने ही हत्या कर दी.

उसके बाद महिला की बेटी को आरोपी हर्ष सहाय अपने घर ले गया और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और उसकी भी हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी हर्ष सहाय गुर्जर ने अपने ड्राइवर हरिओम गुर्जर की मदद से शव को फकीर क्रिकेट ग्राउंड के पास फेंक दिया था.

आरोपियों ने मां-बेटी के शवों को अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों शव को झाड़ियों से बरामद किया था. डीएनए से पता चला था कि मृतक मां और बच्ची है. पीड़िता के शरीर पर 78 चोट के निशान पाए गए थे. जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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