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उत्तरायण को लेकर सूरत पुलिस कमिश्नर ने जारी की अधिसूचना

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सूरत: गुजरात में कोरोना के दैनिक मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं. लेकिन दैनिक मामलों में जारी गिरावट की वजह से विशेष सावधानी बरती जा रही है. Surat Police Uttarayan

पिछले साल राज्य सरकार ने तमाम त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने उत्तरायण को लेकर अधिसूचना जारी की है.

कमिश्नर ने डीजी के साथ पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई  Surat Police Uttarayan

सूरत में लोग सिर्फ अपने परिवारों के साथ छत पर उत्तरायण का जश्न मना पाएंगे और इसके साथ ही उत्तरायण सिर्फ सोसायटी के मैदान या छप पर मनाया जाएगा.

अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति उत्तरायण मनाने के लिए सोसायटी में आता है, तो सोसायटी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. Surat Police Uttarayan

पतंग चलाने की इजाजत सिर्फ परिजनों के साथ मनाने की दी गई है. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस दौरान तमाम लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा.

सार्वजनिक सड़कों और स्थल पर पतंग उड़ाने पर पाबंदी Surat Police Uttarayan

हर साल उत्तरायण के मौके पर लोग अपने घरों के छतों पर डीजे की धुन के साथ पतंग चलाते थे. लेकिन इस साल डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इतना ही नहीं पतंग बाजार में भी भीड़ नहीं जमा करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

चीनी डोरी और तुक्कल के साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पतंगों के उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. Surat Police Uttarayan

कोरोना महामारी के बीच गुजरात में मकरसंक्रांति के दौरान पतंग और डोरी की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुजरात हाई कोर्ट एक याचिका दाखिल की गई थी.

जिसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया था. जिसके तहत सिर्फ सोसायटी या फ्लैट के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति छत पर पतंग नहीं उड़ा सकेगा.

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