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सूरत कोर्ट का अहम फैसला, हजीरा रेप-हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

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सूरत: गुजरात में बलात्कार करने वालों की अब खैर नहीं सूरत की कोर्ट लगातार बलात्कार के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना रही है. सूरत की एक अदालत ने आज सूरत के हजीरा इलाके में पांच साल की बच्ची को मौत की सजा सुनाई है. सरकारी वकील ने आरोपी सुजीत साकेत की मौत की सजा की मांग की थी, जिस पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तमाम तरीके की दलील सुनने के बाद आरोपी के सजा का ऐलान किया है.

सूरत की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी सुजीत साकेत को आखिरी सांस तक जेल की सजा खानी होगी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के परिजन को 20 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाए. पुलिस की छानबीन में यह भी पाया गया कि आरोपी के मोबाइल से पोर्न वीडियो और चीनी अश्लील क्लिप भी मिले हैं.

सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दिया कि आरोपी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है. इसलिए अगर उसे जेल में रखा गया तो अन्य कैदियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. इसलिए ऐसे आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता.

आरोपी के खिलाफ 26 अलग-अलग गवाहों की जांच कोर्ट में पेश की गई. इसके अलावा 53 दस्तावेजी साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने दूसरी लड़कियों के साथ भी बलात्कार की कोशिश कर चुका है. जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने ईंट से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया था.

सूरत की अदालत का बड़ा फैसला, अब बलात्कारियों की खैर नहीं

1 दिसंबर- सांतेज में बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद की सजा
7 दिसंबर- सूरत में बलात्कार के आरोपी को मौत की सजा
10 दिसंबर- खेड़ा में आरोपी को उम्र कैद की सजा
16 दिसंबर- सूरत बलात्कार के आरोपी को मौत की सजा
29 दिसंबर- सूरत बलात्कार आरोपी को उम्रकैद की सजा

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