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अहमदाबाद के मिठाई वालों की अब खैर नहीं, बॉक्स पर लिखना होगा एक्सपायरी डेट

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  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किया अधिसूचना
  • 1 अक्टूबर से खुदरा मिठाई के बॉक्स पर लिखना होगा एक्सपायरी डेट
  • इस फैसले के बाद मिठाई के व्यापारियों में दिख रही है नाराजगी

अहमदाबाद: केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत आज से खुदरा मिठाइयों के बॉक्स पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.

इस नए कानून के तहत गुजरात के भी मिठाई दुकानदारों को खुदरा मिठाई के बक्सों पर बेस्ट बी फॉर का डेट लिखना अनिवार्य होगा.

आज से लागू किया गया नया कानून

हालांकि इस फैसले से मिठाई व्यापारियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है. व्यापारियों का कहना है कि फैसले का मतलब है कि कोरोना संकटकाल में उन्हें पहले से ज्यादा कर्मचारियों को रखना होगा.

इतना ही व्यापारियों का मानना है कि ग्राहक जब खुद मिठाईयों को चखकर लेता है तो फिर बॉक्स पर बेस्ट बी फोर लिखने का कोई मतलब नहीं है.

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मिठाई व्यापारियों ने जताई नाराजगी

उल्लेखनीय है कि गुजरात के वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में 307 से ज्यादा मिठाई की दुकानें हैं. दुकान में प्रवेश करते ही मिठाइयों को कांच के डिस्प्ले में सही तरीके से रखा हुआ देखते हैं.

खुदरा मिठाई दुकानदार वजन के हिसाब से मिठाइयां बेचते हैं. लेकिन अब उन खुदरा मिठाई के पैकेट पर भी बेस्ट बी फॉर का डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.

इसका मतलब है कि मिठाई के काउंटर में कीमत के साथ-साथ मिठाई का एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा.

आज से इस नियम को लागू कर दिया गया है. कानून लागू होने के बाद खाद्य विभाग की टीम नियमों को लागू करने के लिए शहर में मिठाई की दुकानों की जांच भी शुरू कर दी है.

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए मुकेश वैद्य ने कहा अगर मिठाई पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई होगी तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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