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दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, पार्षद पद से हटाने के आदेश पर लगी रोक

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Husssain) को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी. ताहिर हुसैन (Tahir Husssain) को उत्तर-पूर्व दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. पूर्व आप पार्षद की ओर से उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले के खिलाफ ताहिर (Tahir Husssain) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. साथ ही अदालत ने निगम को नोटिस जारी किया. निगम को इस नोटिस का जवाब अगले साल मार्च तक देना है.

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दंगों के बाद रद्द हुई थी सदस्यता

मालूम हो कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Husssain) की सदस्यता पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन में समाप्त कर दी गई थी. सदन की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर यह कदम उठाया गया था. ताहिर (Tahir Husssain) फरवरी में हुई हिंसा से पहले जनवरी, फरवरी व बाद में जून और जुलाई में बिना किसी सूचना के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहे थे.

क्या है प्रावधान

नगर निगम अधिनियम की धारा 35 की उप धारा दो में प्रावधान है कि निगम का कोई सदस्य अगर बिना पूर्व सूचना के लगातार सदन की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन के संबंधित पार्षद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है. इसी प्रावधान के तहत सदन में नगर निगम सचिव ने प्रस्ताव पेश किया. चर्चा के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव को सदन से मंजूरी मिल गई.

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