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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, कहा- ‘दो महीने से जेल में हैं’

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अहमदाबाद: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. तीस्ता ने निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गुजरात राज्य और तीस्ता के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और जानते हैं कि तीस्ता दो महीने से अधिक समय से जेल में है और याचिका हाईकोर्ट में लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमसे कहा था कि गुजरात हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए. जहां राज्य सरकार को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मामले के गुण-दोष में नहीं जाते हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जमानत देते हैं, क्योंकि महिला दो महीने से जेल में है. दूसरे, चूंकि जांच एजेंसी ने सात दिनों के लिए जांच की है, जो पूरी हो चुकी है, याचिकाकर्ता को राहत दी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी, उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ लंबित जांच में पूरा सहयोग देगी और उनको अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने का कोर्ट ने आदेश दिया है.

CJI ने पूछा कि क्या तीस्ता सीतलवाड़ ने कभी गवाहों को परेशान किया या क्या उनकी ओर से कोई दबाव था. इस पर एसजी मेहता ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है. सीजेआई ने सिब्बल से यह भी पूछा कि आपको इस बारे में कुछ कहना है. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या तिस्ता की जांच से कुछ निकला है. कितने दिनों तक जांच की गई? इस बारे में एसजी ने बताया कि 7 दिन तक पूछताछ की गई. तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आरोप राजनीति से प्रेरित है. 2002 की एक घटना को लेकर 2022 में आरोप लगाया जा रहा है.

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