अहमदाबाद: कोरोना वायरस को लेकर गंभीर हुई स्थिति को ध्यान में रखकर मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया है. मास्क नहीं पहने की स्थिति में शुक्रवार यानी 1 मई से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है. आम व्यक्ति, सब्जी के ठेले, दुकानदार एवं सुपर मार्केट्स के लिए जुर्माना राशि तय की गई है. जिसमें कहा गया है कि आम व्यक्ति के मुकाबले व्यापारियों पर चार से पांच गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है.
महानगरपालिका ने आगामी दिनों में मास्क पहनने के लिए सभी से अनुरोध किया है. महानगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि शुक्रवार से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क नहीं पहने पर जुर्माना वसूला जाएगा. उनके अनुसार मास्क नहीं पहने जाने पर सब्जी के ठेले वाले से जुर्माने के तौर पर दो हजार, दूध डेयरी या अन्य दुकानों के संचालकों से पांच हजार तथा सुपर मार्केट्स के लिए यह जुर्माना 50 हजार रुपए तक होगा. जुर्माने के अलावा लाइसेंस को भी तीन माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा.
कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर मनपा ने साढ़े तीन लाख मास्क तैयार करवाए हैं. इन मास्कों का वितरण किया जा रहा है. ठेले के माध्यम से सब्जी बेचने वाले व्यापारियों को न सिर्फ मास्क बल्कि हेंड सेनेटाइजर भी निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं. इसके बावजूद शुक्रवार से बिना मास्क के व्यापार करते पाए गए तो जुर्माना वसूला जाएगा. मनपा आयुक्त के अनुसार मास्क पहनकर कोरोना को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी.
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