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एक दिन में सुप्रिम कोर्ट के तीन बड़े फैसले, अदालत ने नसीहत के साथ राहुल गांधी को किया माफी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन बड़े मामलों पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे, सबरीमाला विवाद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अवमानना मामले में फैसला सुनाया है. राहुल गांधी को जहां सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफ कर दिया है, वहीं राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामला को बड़ी बेंच को सौंप दिया है.

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे उनकी जगह लेंगे. रिटायर होने से पहले, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, गोगोई लगातार फ़ैसले दे रहे हैं और अब ये तीन मामले उन्हीं फ़ैसलों की कड़ी में हैं.

क्या था मामला 

दरअसल 2019 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ कहकर संबोधित किया था. उन्होंने ये आरोप रफ़ाल डील को लेकर लगाया था. इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जिसमें राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाने की मांग की गई. याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दे रहे हैं.

इसमें यह भी कहा गया कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उसके बाद पूरे देश में इसे लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया. बीजेपी के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे ‘मैं भी चौकीदार’ लिखना शुरू कर दिया.