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टूलकिट मामले में निकिता जैकब को मिली ट्रांजिट बेल, गिरफ्तारी से 3 हफ्तों की राहत

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Toolkit Case: ‘टूलकिट’ मामले में आरोपी वकील निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट बेल मिल गई है. कोर्ट ने बुधवार को जैकब को तीन हफ्तों के लिए राहत दी. गिरफ्तारी होने पर 25 हजार के निची मुचलके पर उन्हें रिहा किया जाएगा. इससे पहले टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से निकिता के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया गया था. Toolkit Case

एक्टिविस्ट निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और राहत के लिए दिल्ली जाने के लिए जैकब ट्रांजिट जमानत मांग रही हैं. Toolkit Case

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मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि जैकब का 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भड़काने का कोई धार्मिक, राजनीतिक और फाइनेंशियल इरादा नहीं था और उनके घर पर 11 फरवरी को छापा मारा गया था. Toolkit Case

कोर्ट ने दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक पर औरंगाबाद बेंच के आदेश को देखने के बाद फैसला सुनाया था. उन्हें बुधवार को ट्रांजिट बेल मिली थी. बेंच ने संबंधित कोर्ट जाने के लिए 10 दिन का समय दिया है. Toolkit Case

क्या हैं पुलिस के आरोप

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि तीन लोगों ने मिलकर टूलकिट को तैयार किया और दुनियाभर में फैलाने का काम किया. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार हुईं क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के हवाले से बताया था कि निकिता जैकब और शांतनु भी इसमें शामिल हैं. Toolkit Case

दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट केस में लॉयर एक्टिविस्ट निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था. इसके बाद निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी. Toolkit Case

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