Toolkit Case: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गईं प्रयावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को तीन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है. वहीं दिशा रवि के वकील ने सुबह जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसपर कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा. Toolkit Case
किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता के आरोप में दिशा रवि को बेंगलुरू से 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 22 वर्षीय दिशा को अदालत ने रविवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. Toolkit Case
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पुलिस ने मांगी थी न्यायिक हिरासत
शुक्रवार को पुलिस ने कहा कि दिशा रवि अपने जवाब देने से कतरा रही हैं,इसलिए उनको 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर आमना-सामना कराना चाहती है, लिहाजा पुलिस हिरासत की जरूरत 22 फरवरी को रहेगी. इसलिए आज पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया जाए. Toolkit Case
दिशा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है. पुलिस ने कहा कि इस मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा सकती है. बाकी आरोपियों से पूछताछ करनी है उनके साथ आमना सामना करना है. Toolkit Case
चैट लीक से इनकार
इससे पहले दिशा रवि की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में इसको लेकर एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें बताया है कि पुलिस ने मीडिया से दिशा रवि के मामले को लेकर कोई जानकारी लीक नहीं की है. Toolkit Case