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अनलॉक-5 को लेकर जारी किया गया दिशा-निर्देश, जानिए किन सेक्टरों को मिली छूट

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  • देश में कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक-5 को लेकर गाइडलाइन
  • सिनेमा हॉल में 15 अक्टूबर से देख सकेंगे मूवी लेकिन शर्तों के साथ खुलेंगे हॉल
  • राज्य सरकार स्कूल-कॉलेज के साथ ही साथ चौकिंग सेंटर को खोलने का करेंगी फैसला

देश में कोरोना के बढ़ते आंतक पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी का ऐलान किया था.

लंबे तालाबंदी की वजह से चौपट हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है.

अलग-अलग चरणों के तहत अभी तक देश में चार अनलॉक लागू हो चुके हैं. आज गृह मंत्रालय ने अक्तूबर महीने के लिए‘अनलॉक 5’ नई दिशानिर्देश को जारी कर दिया है.

15 अक्तूबर से खुलेंगे यह सेक्टर

गृह मंत्रालय ने अक्तूबर महीने के लिए जारी ‘अनलॉक 5’ की नई गाइडलाइन में 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी गई है.

लेकिन क्षमता से 50 फीसदी लोगों को एंट्री की अनुमति दी जाएगी. इतना ही नहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्तूबर से खोले जाएंगे.

इस सिलसिले में सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.

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शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के लिए राज्य सरकारें कर सकेंगी फैसला

मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान जैसी दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद राज्य फैसला ले सकती हैं.

वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षणिक संस्थाओं को एक बार फिर से खोलने के लिए स्कूल संचालक और एजेंसियों से बातचीत करने के बाद फैसला करेगी.

गौरतलब है कि अनलॉक-5 में जिन चीजों को खोलने की अनुमति दी गई हैं. उसे मार्च में तालाबंदी के बाद से ही बंद कर दिया गया था.

पिछले महीने जारी किया गया था अनलॉक-4

पिछले महीने जारी होने वाले अनलॉक 4 के तहत मॉल, सैलून, रेस्तरां, जिम के साथ ही साथ देशभर में मेट्रो रेल सेवा पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर कुछ नए प्रतिबंधों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे थी.

लेकिन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मांग के बावजूद भी सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी. ऐसे में उनकी मांग को इस नई दिशा-निर्देश में मान लिया गया है.

लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को लेकर नई दिशा निर्देश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

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