Gujarat Exclusive > देश-विदेश > उन्नाव रेप केस: दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

उन्नाव रेप केस: दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

0
388

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस (2017) में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का ऐलान कर दिया है. सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें से 10 लाख रुपये की राशि रेप सर्वाइवर को दी जाएगी. कोर्ट ने सेंगर से एक महीने के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा है.

 

बता दें कि बंद कमरे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद 16 दिसंबर को जिला जज धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) और पोक्सो कानून के तहत दोषी करार दिया था. हालांकि उन्होंने मामले की सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था.

बताते चलें कि इस साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी. पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही यह एक्सीडेंट करवाया था.

बता दें कि कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं. अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है. वर्ष 2017 में मामला सामने आने के बाद कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निष्काषित कर दिया था.