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यूपी: धर्मांतरण कानून के तहत पहली सजा, दोषी को 5 साल की जेल

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उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने धर्म परिवर्तन कानून के तहत लव जिहाद से जुड़े एक मामले में मुस्लिम युवक को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला अमरोहा का है. जहां “एक मुस्लिम युवक अपना धर्म छुपाकर एक नाबालिग लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा था.”

धर्मांतरण अधिनियम के तहत पहली सजा
अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में अफजल नाम के युवक ने अरमान कोहली (हिंदू) बनकर नाबालिग से शादी की साजिश रची थी. जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अफजल ने पहले नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद नाबालिग को अगवा कर शादी करने का प्रयास किया. लेकिन शादी से ठीक पहले महिला को युवक के बारे में सही जानकारी मिल गई.

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम 2020 के तहत राज्य में यह पहली सजा है. आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था. कोर्ट के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?
हसनपुर-गजरौला मार्ग पर एक व्यापारी की नर्सरी है. मार्च 2021 में व्यवसायी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी में था. उसकी कार संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहम्मद अफजल चालक के तौर पर चला रहा था. इसी बीच मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हुई थी. मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छुपाया और खुद को अरमान कोहली (हिंदू) बताया, इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी.

अफजल पर नर्सरी मैनेजर की बेटी का 2 अप्रैल 2021 को शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप है. लेकिन शादी से पहले नाबालिग को अफजल की सच्चाई का पता चल गया. इस मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया. उस समय नाबालिग ने अफजल पर धर्म परिवर्तन और शादी करने का बहाना देने का आरोप लगाया था.

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